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बिहार में शिक्षक बहाली पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट का आदेश

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पटना हाईकोर्ट ने पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने शिक्षकों की नियक्ति प्रक्रिया और इसके लिए बनाए गए नियमावली को चुनौती देने वाली करीब एक दर्जन याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. 

कोर्ट ने क्या कहा ? 


आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दिनु कुमार, अभिनव श्रीवास्तव, बसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा. अधिवक्ताओं ने पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार राज्य शिक्षक(नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाई व सेवा शर्तें) नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी है. उनका कहना था कि वर्ष 2006 में शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली बनाई गई थी. फिर 2008, 2012 और 2020 में नियमावली लागू की गई. इसी के तहत प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति की गई. इन सभी नियमावली को समाप्त कर नई नियमावली लागू कर दी गई है. 

उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व के नियमों के तहत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरपालिका के हाथों में था. अब सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाली कर रही है. उनका कहना था कि पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषदों व नगरपालिका से शिक्षकों की बहाली का अधिकार वापस लेने स्थानीय स्वायत्ता के सिधान्तों का हनन है. नए प्रावधानों के तहत पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी BPSC को दी गई है जबकि इसके पूर्व TET परीक्षा पास उम्मीदवारों को शिक्षक बहाल किया जाता था. वर्ष 2006 नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य नई नियमावली के समान हैं. नए नियम के अनुसार जो शिक्षक बहाल होंगे उन्हें वेतन दिया जाएगा. यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. 

राज्य सरकार को ओर से महाधिवक्ता पीके शाही और शिक्षा विभाग को ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरि ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले पर सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है.  

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