झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा आयोजित झारखण्ड सामान्य स्नातक योगयताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 दिनांक-21.09.2024 एवं 22.09.2024 को प्रथम पाली में 08:30 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली 11:30 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे अपराह्न तक तथा तृतीय पाली 03:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक विभिन्न 131 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई है। इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जो निम्न प्रकार है:-
*1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।*
*2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।*
*3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)*
*5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।*
*6- पूरे झारखंड में 21 और 22 सितंबर को सुबह 8:00 बजे से 1:30 बजे दिन तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा।*
यह निषेधाज्ञा दिनांक 21.09.2024 एवं दिनांक 22.09.2024 को प्रातः 05:00 बजे से अपराह्न 08:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।