पटना: राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने CBI से अब तक के जांच की पूरी रिपोर्ट तलब की थी और 30 मार्च तक जमा करने का निर्देश दिया था। सोमवार को हुई सुनवाई में CBI वह जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई की अगली तारीख दी है साथ ही CBI को सख्त निर्देश जारी किया है।

 दरअसल बीते दिनों छात्रा के परिजन ने कोर्ट में शिकायत की थी कि वह CBI की जांच से असंतुष्ट होने की बात कही थी। इसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने CBI से 30 मार्च तक अब तक के जांच का रिपोर्ट मांगा था। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी CBI रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी और एजेंसी ने जांच की जटिलताओं का हवाला देते हुए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की है। CBI की गुजारिश को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द दाखिल करने का निर्देश दिया।

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वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से कहा है कि हॉस्टल परिसर सील होने की वजह से उनके परिवार को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष अदालत ने इस मानवीय आधार पर दी गई अर्जी को संज्ञान में लेते हुए CBI को निर्देश दिया है कि वह इस आवेदन पर भी अपना जवाब दाखिल करें ताकि एक परिवार के राइट टू रेसिडेंस की रक्षा की जा सके। अब CBI को निर्णय लेना है कि सुरक्षा और साक्ष्य के मद्देनजर आवास को खोलने पर अपनी सहमति देगी या मनीष रंजन के परिवार को अभी और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

बता दें कि बीते 6 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की एक छात्रा संदिग्ध हालत में बेहोश पाई गई थी जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में 11 जनवरी को दम तोड़ दिया। इस मामले में परिजनों ने हैवानियत के बाद हत्या का आरोप लगाया था जबकि प्रारंभिक जांच में अस्पताल और पुलिस ने नींद की गोली के ओवरडोज़ की बात कही थी। छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैवानियत की पुष्टि होने के बाद आनन फानन में SIT गठित की गई जिसने पटना से जहानाबाद तक कई लोगों से पूछताछ की जबकि उनके DNA सैंपल भी लिए लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CBI जांच की अनुशंसा की तब 12 फरवरी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की।

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