पटना: बिहार के सरकारी कर्मियों समेत मंत्री अब और भी अधिक लग्जरी गाड़ियों में सफ़र कर सकेंगे। इस मामले में सरकार ने गाड़ी खरीद पर रूपये की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद अब जिला स्तर और निचले स्तर के पदाधिकारी भी लग्जरी गाड़ियों में सफर कर सकेंगे। यह फैसला ऑटोमोबाइल कंपनियों के द्वारा वाहनों की बढती कीमत को लेकर लिया गया है।

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जानकारी के अनुसार राज्य की सरकार ने मंत्री, न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीद सीमा में बड़ा इजाफा किया है। नई व्यवस्था के तहत अब मंत्री, हाईकोर्ट के जज और उनके समकक्ष 37 लाख रूपये तक की गाड़ी में चल सकेंगे जो कि पहले 30 लाख रूपये थी। वहीं मुख्य सचिव, प्रधान  सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए वाहन खरीद के लिए बजट सीमा 25 लाख रूपये से 30 लाख, जिला पदाधिकारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश 22 लाख रूपये तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। पुलिस अधीक्षक के लिए वाहन खरीद की सीमा 16 लाख से बढ़ा कर 18 लाख रूपये कर दी गई है वहीँ अन्य वैसे अधिकारी जिन्हें सरकारी गाड़ी दी जाती है भी 16 लाख रूपये तक की गाड़ियों में चल सकेंगे।

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