बेगूसराय: पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह को बेगूसराय एमपी एमएलए कोर्ट ने 30 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में रिहा कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने 30 वर्ष हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद को रिहा कर दिया। पूर्व सांसद को कोर्ट ने पर्याप्त सबूत के अभाव में रिहा कर दिया जिसके बाद अब वह जेल से बाहर आ गए हैं।
कोर्ट में सांसद सूरजभान सिंह के वकील सीनियर अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट में बताया कि 29 जुलाई 1996 के दिन में बीहट गांव में रंजीत की हत्या कुछ लोगों ने गोली मार कर दी थी। इस मामले में दिलीप सिंह, विपिन सिंह, अजीत सिंह समेत कई लोगों के नाम शामिल थे। घटना की प्राथमिकी जो कि मृतक के पिता ने दर्ज कराई थी में सांसद सूरजभान सिंह का नाम नहीं था लेकिन बाद में जांच के दौरान केस डायरी में दर्ज किया गया।
मामले में अभियान की तरफ से 7 गवाहों ने कोर्ट में अपना बयान दिया लेकिन किसी ने घटना में सूरजभान सिंह के नाम की पुष्टि नहीं की। इस तरह सुनवाई के दौरान सबूत के अभाव में कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट से रिहा कर दिया।




