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निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत, रंगदारी मामले में पूर्णिया कोर्ट से मिली जमानत

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PURNIA- पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रंगदारी मामले में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है।

 पप्पू यादव अपने वकील के साथ पूर्णिया व्यवहार न्यायालय पहुंचे जहां जज ने उन्हें रंगदारी मामले में बेल दिया। कोर्ट से बाहर निकलते ही पप्पू यादव ने कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए अपना दर्द बयां किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 57 साल के उम्र में इतना हर्ट कभी नहीं हुआ था। इतना मेंटल टॉर्चर कभी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति से कभी मिला नहीं उनके एक आवेदन पर थाना प्रभारी के मिली भगत से मुझपर केस कर दिया गया । ये सारा मामला वरीय अधिकारियों के आदेश पर हुआ है। 

पप्पू यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में लड़ेंगे। जबरन सीजीएम कोर्ट में धारा 385 लगाया गया। इसका धारा का मतलब है, मैं उस व्यक्ति से मिला, सामने से धमकी दी और मौखिक रूप से मांग की। ये बिल्कुल गलत है । पप्पू यादव ने कहा कि थाना प्रभारी का कॉल डिटेल निकाला जाए। उस व्यक्ति का कॉल डिटेल भी निकाला जाए और देखा जाए, किनसे बात हुई और किससे मिले। इस साजिश के पीछे कौन है । मानहानि का दावा करते हुए सर्वोच्च न्यायलय तक जाने की बात कही.

 पूर्णिया से रोहित की रिपोर्ट

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